बिहार सरकार (सहकारिता विभाग) की योजना।
अगर प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल को नुकसान हो, तो सरकार बिना कोई प्रीमियम लिए सीधे मदद देती है।
यह योजना किसके लिए है
- बिहार के स्थायी निवासी किसान — रैयत और ग़ैर-रैयत दोनों।
- राज्य के सभी ज़िलों में लागू।
आपको क्या मिलेगा
- फसल नुकसान 20% तक: ₹7,500 प्रति हेक्टेयर।
- नुकसान 20% से ज़्यादा: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर।
- यह बीमा नहीं है — कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता; सरकार सीधे मदद देती है।
आवेदन कैसे और कहाँ करें
- पूरी तरह ऑनलाइन: pacsonline.bih.nic.in (सहकारिता विभाग)।
- रबी 2025–26 के आवेदन 1 जनवरी 2026 से शुरू; हर फसल की अलग अंतिम तारीख़।
ज़रूरी कागज़ात
(यह सूची जाँच के लिए है — आवेदन से पहले सरकारी पोर्टल पर मिला लें।)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक (आधार से जुड़ी)
- ज़मीन / खेती का ब्योरा
- फसल और रकबा की जानकारी
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
ध्यान देने वाली बातें
- आवेदन की अंतिम तारीख़ फसल के अनुसार अलग होती है — समय पर करें।
- यह बिहार की अपनी योजना है (फसल बीमा PMFBY की जगह)।
- सही फसल और रकबा भरें, वरना दावा अटक सकता है।
सरकारी लिंक
आधिकारिक पोर्टल: pacsonline.bih.nic.in
अंतिम अपडेट
जून 2026
English
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana (Cooperative Dept). A premium-free crop-loss assistance scheme for permanent Bihar farmers (raiyat and non-raiyat), in all districts. Benefit: ₹7,500/hectare for loss up to 20%, ₹10,000/hectare above 20% — no premium. Apply online at pacsonline.bih.nic.in; Rabi 2025–26 applications opened 1 Jan 2026 with crop-wise deadlines. Watch: apply before the crop-wise deadline; enter the correct crop and area. Official: pacsonline.bih.nic.in. Last updated: June 2026.
