बिहार राज्य फसल सहायता योजना

बिहार सरकार (सहकारिता विभाग) की योजना।

अगर प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल को नुकसान हो, तो सरकार बिना कोई प्रीमियम लिए सीधे मदद देती है।

यह योजना किसके लिए है

  • बिहार के स्थायी निवासी किसान — रैयत और ग़ैर-रैयत दोनों।
  • राज्य के सभी ज़िलों में लागू।

आपको क्या मिलेगा

  • फसल नुकसान 20% तक: ₹7,500 प्रति हेक्टेयर।
  • नुकसान 20% से ज़्यादा: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर।
  • यह बीमा नहीं है — कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता; सरकार सीधे मदद देती है।

आवेदन कैसे और कहाँ करें

  • पूरी तरह ऑनलाइन: pacsonline.bih.nic.in (सहकारिता विभाग)।
  • रबी 2025–26 के आवेदन 1 जनवरी 2026 से शुरू; हर फसल की अलग अंतिम तारीख़।

ज़रूरी कागज़ात

(यह सूची जाँच के लिए है — आवेदन से पहले सरकारी पोर्टल पर मिला लें।)

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक (आधार से जुड़ी)
  • ज़मीन / खेती का ब्योरा
  • फसल और रकबा की जानकारी
  • चालू मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

ध्यान देने वाली बातें

  • आवेदन की अंतिम तारीख़ फसल के अनुसार अलग होती है — समय पर करें।
  • यह बिहार की अपनी योजना है (फसल बीमा PMFBY की जगह)।
  • सही फसल और रकबा भरें, वरना दावा अटक सकता है।

सरकारी लिंक

आधिकारिक पोर्टल: pacsonline.bih.nic.in

अंतिम अपडेट

जून 2026


English

Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana (Cooperative Dept). A premium-free crop-loss assistance scheme for permanent Bihar farmers (raiyat and non-raiyat), in all districts. Benefit: ₹7,500/hectare for loss up to 20%, ₹10,000/hectare above 20% — no premium. Apply online at pacsonline.bih.nic.in; Rabi 2025–26 applications opened 1 Jan 2026 with crop-wise deadlines. Watch: apply before the crop-wise deadline; enter the correct crop and area. Official: pacsonline.bih.nic.in. Last updated: June 2026.