मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

बिहार सरकार (समाज कल्याण विभाग) की योजना।

ग़रीब परिवारों की बेटी की शादी पर सरकार आर्थिक मदद देती है।

यह योजना किसके लिए है

  • बिहार के BPL परिवार, या जिनकी सालाना आय ₹60,000 तक हो।
  • बेटी की उम्र शादी के समय 18 साल या उससे ज़्यादा हो।

आपको क्या मिलेगा

  • बेटी की शादी पर ₹5,000 की आर्थिक मदद, सीधे बैंक खाते में।

आवेदन कैसे और कहाँ करें

  • अपने प्रखंड (ब्लॉक) के RTPS काउंटर / समाज कल्याण कार्यालय से, या serviceonline.bihar.gov.in पर।

ज़रूरी कागज़ात

(यह सूची जाँच के लिए है — आवेदन से पहले सरकारी पोर्टल पर मिला लें।)

  • आधार कार्ड
  • आय / BPL प्रमाण पत्र
  • बेटी की उम्र का प्रमाण (18+)
  • विवाह निबंधन (registration) प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

ध्यान देने वाली बातें

  • बेटी की उम्र 18 साल या ज़्यादा होनी चाहिए — बाल विवाह पर लाभ नहीं।
  • शादी का निबंधन (registration) ज़रूरी है।
  • सालाना आय ₹60,000 से ज़्यादा होने पर लाभ नहीं।

सरकारी लिंक

आवेदन/जानकारी: serviceonline.bihar.gov.in (या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय)।

अंतिम अपडेट

जून 2026


English

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana (Bihar, Social Welfare Dept). Marriage assistance for daughters of poor families — BPL or annual income up to ₹60,000. Benefit: ₹5,000 at marriage, paid to the bank account. The girl must be 18 or older at marriage and the marriage must be registered. Apply at the block RTPS counter / District Social Welfare office or serviceonline.bihar.gov.in. Watch: no benefit for under-18 marriage; registration required; income limit ₹60,000. Official: serviceonline.bihar.gov.in. Last updated: June 2026.