पीएम किसान मानधन योजना (पेंशन)

केंद्र सरकार की पेंशन योजना।

छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 पेंशन मिलती है।

यह योजना किसके लिए है

  • छोटे/सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती की ज़मीन हो।
  • जुड़ने की उम्र 18 से 40 साल

आपको क्या मिलेगा

  • 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 पेंशन।
  • सदस्य की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को आधी (50%) पेंशन।

आवेदन कैसे और कहाँ करें

  • नज़दीकी CSC पर, या maandhan.in पर।
  • हर महीने ₹55 से ₹200 तक का अंशदान (जुड़ने की उम्र पर निर्भर), 60 साल तक।
  • सरकार उतना ही पैसा अपनी ओर से मिलाती है।

ज़रूरी कागज़ात

(यह सूची जाँच के लिए है — आवेदन से पहले सरकारी पोर्टल पर मिला लें।)

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक (आधार से जुड़ी)
  • ज़मीन के कागज़
  • चालू मोबाइल नंबर

ध्यान देने वाली बातें

  • जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, मासिक अंशदान उतना कम।
  • PM-KISAN लाभार्थी अंशदान सीधे PM-KISAN की राशि से भी दे सकते हैं।
  • 60 साल तक हर महीने अंशदान देना होता है।

सरकारी लिंक

आधिकारिक पोर्टल: maandhan.in

अंतिम अपडेट

जून 2026


English

PM Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY) — a central pension scheme. For small/marginal farmers with up to 2 hectares, entry age 18–40. Benefit: ₹3,000/month pension after age 60; 50% family pension to spouse. Apply at a CSC or maandhan.in; monthly contribution ₹55–₹200 (by entry age) until 60, matched by the government. Watch: joining younger means a lower contribution; PM-KISAN beneficiaries can fund it from their PM-KISAN money. Official: maandhan.in. Last updated: June 2026.