बिहार निर्माण श्रमिक वार्षिक वस्त्र सहायता योजना

बिहार निर्माण श्रमिक वार्षिक वस्त्र सहायता योजना, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए सालाना सहायता है।

सरकार ने इस सहायता को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति वर्ष कर दिया है। राशि पात्र और सक्रिय पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बैंक खाते में भेजी जाती है।

वस्त्र सहायता योजना किसके लिए है

  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
  • श्रमिक की Welfare Fund सदस्यता सक्रिय हो।
  • पहली बार पंजीकरण के लिए उम्र 18 वर्ष पूरी हो और 60 वर्ष पूरी न हुई हो।
  • पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 90 दिन भवन या अन्य निर्माण कार्य किया हो।
  • सदस्यता, योगदान और नवीनीकरण की वर्तमान शर्तें पूरी हों।

आपको क्या मिलेगा

  • पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ₹5,000 प्रति वर्ष
  • राशि श्रमिक के पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • मूल सरकारी अधिसूचना इसे Welfare Fund के प्रत्येक पात्र पंजीकृत सदस्य के लिए वार्षिक बैंक हस्तांतरण के रूप में बताती है; अलग वार्षिक दावा-फॉर्म का उल्लेख नहीं करती।

लाभ कैसे मिलेगा

  • यदि आप पहले से बोर्ड में पंजीकृत हैं, तो अपनी सदस्यता और बैंक विवरण की स्थिति श्रमिक लॉगिन या संबंधित श्रम कार्यालय से जाँचें।
  • यदि पंजीकरण नहीं है, तो आधिकारिक श्रमिक पंजीकरण पोर्टल पर श्रमिक पंजीकरण चुनें। शुरुआती फॉर्म में आधार के अनुसार नाम, पिता/पति का नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति और मोबाइल नंबर माँगा जाता है।
  • OTP सत्यापन के बाद पोर्टल पर माँगी गई आगे की जानकारी और प्रमाण भरें। कोई व्यक्तिगत विवरण केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही दें।
  • भुगतान न मिलने पर अपने ज़िले के श्रम अधीक्षक/श्रम कार्यालय या बोर्ड की आधिकारिक डायरेक्टरी से संपर्क करें।

पंजीकरण के लिए क्या जाँचें

अंतिम दस्तावेज़ सूची पोर्टल या श्रम कार्यालय से मिला लें। सामान्यतः पंजीकरण और पात्रता सत्यापन के लिए इनका प्रमाण आवश्यक हो सकता है:

  • आधार कार्ड और आधार के अनुसार नाम/जन्मतिथि
  • चालू मोबाइल नंबर
  • श्रमिक के नाम का सक्रिय बैंक खाता
  • पिछले 12 महीनों में कम-से-कम 90 दिन निर्माण कार्य का प्रमाण
  • वर्तमान पता/निवास से संबंधित प्रमाण
  • पोर्टल या श्रम अधिकारी द्वारा माँगा गया कोई अतिरिक्त दस्तावेज़

सदस्यता और नवीनीकरण

  • नियमों के अनुसार Welfare Fund योगदान पंजीकरण के समय निर्धारित अवधि के लिए जमा किया जाता है।
  • पाँच वर्ष की सदस्यता पूरी होने के बाद पात्रता बनी रहने पर सदस्यता का नवीनीकरण कराना होता है।
  • निष्क्रिय या समाप्त सदस्यता से लाभ रुक सकता है। भुगतान से पहले पंजीकरण और नवीनीकरण स्थिति जाँचें।

ध्यान देने वाली बातें

  • ₹5,000 हर निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति को स्वतः नहीं मिलता; बोर्ड में पात्र और सक्रिय पंजीकरण आवश्यक है।
  • पहली बार पंजीकरण की पात्रता और वार्षिक वस्त्र सहायता की भुगतान स्थिति अलग बातें हैं। पंजीकरण के बाद भी रिकॉर्ड, सदस्यता और बैंक विवरण सही होना चाहिए।
  • बैंक और आधार रिकॉर्ड में नाम का अंतर भुगतान रोक सकता है।
  • किसी एजेंट को पैसा न दें। केवल सरकारी श्रमिक पंजीकरण पोर्टल और अधिकृत श्रम कार्यालय का उपयोग करें।
  • सरकारी रिकॉर्ड में सहायता सीधे बैंक खाते में भेजे जाने का प्रावधान है; अलग वार्षिक आवेदन के नाम पर पैसे माँगने वाले से सावधान रहें।

सरकारी लिंक

अंतिम अपडेट

सितंबर 2026


English

Bihar Annual Cloth Assistance Scheme for construction workers. An eligible construction worker who is an active registered member of the Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board can receive ₹5,000 annually in the registered bank account. For worker registration, the governing law requires the worker to be at least 18 and below 60 and to have completed at least 90 days of construction work during the preceding 12 months. Membership and renewal must remain active. The original notification describes the benefit as an annual transfer to every eligible registered Welfare Fund member rather than a separate annual claim. Workers should use the official registration portal and verify their membership, bank details and current document requirements with the Board or district labour office. Last updated: September 2026.